संवाददाता,पटना अनुकंपा के आधार पर राज्य के सरकारी विद्यालयों में विद्यालय परिचारी और विद्यालय लिपिकों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. शिक्षा विभाग ने इन दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 45 फीसदी अंकों की अनिवार्यता शिथिल कर दी है. हालांकि यह प्रावधान सीधी भर्ती में प्रभावी नहीं होगा. शिक्षा विभाग ने दोनों नियुक्तियों से संबंधित नियमावली में शुक्रवार को जरूरी संशोधन कर दिये हैं. विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिक अथवा राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फोकानिया अथवा राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है. इसी तरह विद्यालय लिपिक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड/काउंसिल से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट / उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंग संस्कृत विश्वविद्यालय से उपशास्त्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है. अब विद्यालय परिचारियों एवं लिपिकों को नियुक्ति पत्र बांटे जा सकेंगे. अनुकंपा के दायरे में आये कई अभ्यर्थियों की जरूरी शैक्षणिक योग्यता में 45 फीसदी अंक नहीं थे.
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