पटना. जेल में बंद अपराधी को प्रतिबंधित सामान उपलब्ध कराए जाने के मामले में बर्खास्त किये गये बक्सर केंद्रीय कारा के सिपाही को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट उसकी बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह अविलंब याचिकाकर्ता की सेवा बहाल करते हुए सभी लाभ उपलब्ध करा दे. न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने बर्खास्त सिपाही अनोज कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
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