ePaper

बक्सर जेल के सिपाही की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त

Updated at : 24 Apr 2025 1:39 AM (IST)
विज्ञापन
बक्सर जेल के सिपाही की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त

जेल में बंद अपराधी को प्रतिबंधित सामान उपलब्ध कराए जाने के मामले में बर्खास्त किये गये बक्सर केंद्रीय कारा के सिपाही को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

विज्ञापन

पटना. जेल में बंद अपराधी को प्रतिबंधित सामान उपलब्ध कराए जाने के मामले में बर्खास्त किये गये बक्सर केंद्रीय कारा के सिपाही को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट उसकी बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह अविलंब याचिकाकर्ता की सेवा बहाल करते हुए सभी लाभ उपलब्ध करा दे. न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने बर्खास्त सिपाही अनोज कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
RAKESH RANJAN

लेखक के बारे में

By RAKESH RANJAN

RAKESH RANJAN is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन