संवाददाता, पटना: पाटलिपुत्र, पालीगंज व बख्तियारपुर के सीओ को डॉ चंद्रशेखर सिंह ने लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के आरोप में शुक्रवार को शो-कॉज किया. वह बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कुल 17 मामलों की सुनवाई की व परिवादों का निवारण किया.
प्लॉट की दो जमाबंदी
डीएम ने राजाबजार के विश्वनाथ कुमार ने एक ही प्लॉट का गलत तरीके से दो जमाबंदी और दाखिल-खारिज करने के संबंध में दायर अपील की सुनवाई में पाया कि लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, पाटलिपुत्र ने इसमें कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गयी है. इसको लेकर पाटलिपुत्र के सीओ को शो-कॉज किया गया. साथ ही सदर डीसीएसल आर को विस्तृत जांच कर समाधान करने का निर्देश दिया गयाअतिक्रमण नहीं हटाया गया
दूसरे मामले में पालीगंज के गौरिया सुरेश कश्यप के अतिक्रमण रोकने के संबंध में दायर वाद के अपील की सुनवाई में डीएम ने पाया कि पालीगंज के सीओ ने कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की है. परिवादी ने बताया कि इस भूमि पर केनरा बैंक की शाखा संचालित कर दिया गया है. लेकिन, सीओ की ओर से अतिक्रमण रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है. इस डीएम ने पालीगंज के सीओ को शो-कॉज किया व पालीगंज के एसडीओ को विस्तृत जांच कर समाधान करने का निर्देश दिया गया.
अतिक्रमण हटाने का निर्देश
एक अन्य मामले में बख्तियारपुर के सैदपुर के आनंद प्रसाद सिंह द्वारा प्लस टू स्कूल, हिदायतपुर, सैदपुर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में दायर द्वितीय अपील की सुनवाई में डीएम ने पाया कि बख्तियारपुर के सीओ ने कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की है. उनका प्रतिवेदन भी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने उनको शो-कॉज किया व उन्हें अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया.
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