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डबल डेकर फ्लाइओवर व गंगापथ का निर्माण कर रही कंपनियों पर 4.37 लाख का जुर्माना

शहर में वायु प्रदूषण को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है़ बोर्ड ने अशोक राजपथ में डबल डेकर फ्लाइओवर और गंगापथ का निर्माण कर रही कंपनियों पर मानकों का पालन नहीं करने पर 4.37 लाख का जुर्माना लगाया है़

संवाददाता, पटना : राजधानी के अशोक राजपथ में कारगिल चौक से एनआइटी मोड़ तक डबल डेकर फ्लाइओवर का निर्माण करने वाली कंपनी गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और गंगापथ का निर्माण कर रही कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पर बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जुर्माना लगाया है. निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने व वायु प्रदूषण फैलाने की वजह से दोनों कंपनियों पर 4.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर ने बताया कि इन कंपनियों को डायरेक्शन फॉर प्रपोस्ड क्लोजर जारी कर वायु प्रदूषण फैलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने बताया कि बोर्ड की विशेष टीमों द्वारा प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की जा रही है. इसके तहत शहर के प्रदूषण हॉटस्पॉट चिह्नित किये जा रहे हैं. छह महीने में शहर के चार बड़ी कंपनियों पर वायु प्रदूषण के तहत लगाया गया जुर्माना : राजधानी की कई जगहों पर चल रहे मेगा निर्माण प्रोजेक्ट के कारण शहर की वायु गुणवत्ता खराब हो रही है. इसके कारण छह महीनों के अंदर करीब चार बड़ी कंपनियों पर वायु प्रदूषण फैलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है. नवंबर, 2023 में फुलवारीशरीफ में भवन निर्माण करने वाली कंपनी विशाल इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड, वेटनरी कॉलेज के पास भवन निर्माण कर रही अहुवालिया कान्टैक्टर्स और गायघाट में निर्माण करा रही एसपी सिंगला पर जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा दिसंबर महीने में नागार्जुन कंस्ट्रक्सन कंपनी लिमिटेड पर पयार्यवरणीय क्षतिपूर्ति लगायी गयी थी.

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Prabhat Khabar News Desk
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