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रिटायर्ड आइएएस अफसर एसएस वर्मा को नहीं मिली कोर्ट से राहत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाम से प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के मामले में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी शिव शंकर वर्मा को कोई राहत नहीं मिली.

विधि संवाददाता, पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाम से प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के मामले में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी शिव शंकर वर्मा को कोई राहत नहीं मिली.पटना हाइकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.कोर्ट ने हर्जाने की राशि को 50 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये कर दिया और इस राशि को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा कराने का निर्देश श्री वर्मा को दिया. दरअसल, 2007 में जब वर्मा सेवा में थे तो उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया था. आपराधिक मामलों के अलावा विभागीय कार्रवाई भी चली और उन्हें दोषी पाकर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.इसके विरुद्ध श्री वर्मा ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की पटना पीठ में याचिका दायर की, जो सुनवाई के लिए लंबित है. इसी मामले में एक आवेदन देकर श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री को नाम से प्रतिवादी बनाने तथा नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब करने का अनुरोध कैट से किया, पर कैट ने 50 हजार हर्जाने के साथ उनके आवेदन को खारिज कर दिया.

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