Bihar Land News: बिहार के भागलपुर शहर और आसपास के इलाकों में भू-माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है. पटना और भागलपुर के अधिकारियों की कई टीमें इन इलाकों में घूम रही हैं. ये टीमें प्लॉटिंग और निर्माणाधीन अपार्टमेंट की प्रारंभिक जांच कर रही है.
रेरा की टीमों ने कई इलाकों को खंगाला
सोमवार से घूम रही इन टीमों ने सबौर, गोराडीह, जगदीशपुर और नाथनगर इलाकों में जांच की और रिपोर्ट तैयार किया है. दरअसल, रेरा ने कानून ताक पर रखकर जमीन और फ्लैट बेचने वालों को घेरना शुरू कर दिया है. सुल्तानगंज में भी रेरा और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से जांच किया और अवैध तरीके से हुए प्लॉटिंग वाली जमीन को चिन्हित कर लिया है.
अब जुटायी जाएगी पूरी जानकारी, होगी कार्रवाई
अलग-अलग विभाग मिलकर जानकारी जुटाएगा. बिजली विभाग से रिपोर्ट भेजा जाएगा कि बिजली कनेक्शन किसके नाम पर है. जबकि निगम यह रिपोर्ट देगा कि नक्सा किसके नाम से पास हुआ है. संबंधित सीओ उस जमीन का ब्यौरा अपनी रिपोर्ट में देंगे. कानून को ताक पर रखकर जमीन और फ्लैट की बिक्री अगर किसी ने की है तो वो पकड़ में आएंगे और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी.
भागलपुर 17 जून 2025, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में भू – संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 (रेरा) को लेकर रेरा के सचिव श्री आलोक कुमार एवं रेरा के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।@IPRDBihar @nawal_ias pic.twitter.com/KjoqhGKjmH
— जिला प्रशासन ,भागलपुर (@dmbhagalpur) June 17, 2025
क्या है मामला…
दरअसल, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के तहत बिहार में रियल एस्टेट क्षेत्र में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. रियल एस्टेट में धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब पंजीकृत एजेंटों को भी पहचान के लिए क्यूआर कोड देना शुरू कर दिया है. जनता से भी अपील की गयी है कि भू-संपदा की वो जानकारी लें और ठगी से बचने के लि रेरा की सूचनाओं का लाभ उठाएं.
सुल्तानगंज में अवैध तरीके से की गयी प्लॉटिंग पकड़ में आयी
सुल्तानगंज में जांच कर रहे अभियंता ने बताया कि कोई भी जमीन 5400 स्क्वायर फीट से ज्यादा या 8 प्लॉट से ज्यादा प्लॉटिंग बिना रेरा के निबंधन के खरीद बिक्री अवैध है. अगर ऐसा करते कोई पकड़ा जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि सुलतानगंज में एक प्लाटिंग वार्ड संख्या छह के नारायणपुर गांव के समीप नगर परिषद क्षेत्र में बिना निबंधन के साढ़े चार बीघा का प्लाटिंग किया गया था. जिसे चिह्नित कर लिया गया है ओर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जायेगी. चिह्नित स्थल के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई डीएम स्तर से की जायेगी.
भागलपुर डीएम के साथ रेरा की बैठक
इधर, भागलपुर के डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में रेरा के अधिकारियों की बैठक भी मंगलवार को हुई. रेरा के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि जिन इलाकों में उन्होंने सर्वे किया और जमीन प्लॉटिंग व बन रहे अपार्टमेंट को चिन्हित किया है. उसके बारे में निबंधन कार्यालय और अंचल कार्यालय से जानकारी जुटायी जाएगी. जमीन मालिक का पता, खाता-खेसरा मिलने पर नोटिस और अन्य कार्रवाई की जाएगी. शहरी क्षेत्र के सभी अपार्टमेंट या प्लाटिंग कर बिकने वाली जमीन का रजिस्ट्रेशन रेरा से होना अनिवार्य है.

