संवाददाता, पटना
इस योजना में सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 50 प्रतिशत, पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों के किसानों के लिए 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत उन्हीं किसानों को अनुदान की राशि देने का प्रावधान किया गया, जिन्होंने अपने खेतों के पटवन के लिए बोरिंग कराने के लिए पहले लघु जल संसाधन विभाग या किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से किसी तरह की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की.
अनुदान की राशि बोरिंग के लिए प्रति मीटर के हिसाब से दी जा रही है. मोटर पंप के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है. पंप की शक्ति (2 एचपी, 3 एचपी और 5 एचपी) और किसानों के सामाजिक वर्ग के अनुसार अलग-अलग राशि निर्धारित है. अनुदान का भुगतान दो किश्तों में किया जा रहा है. अनुदान की पहली किश्त बोरिंग के बाद और दूसरी किश्त मोटर पंप लगाने के बाद उनके बैंक खातों में दी जाती है.
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