Rajdev Ranjan Murder Case: बिहार के सिवान में नौ वर्ष पहले पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में बुधवार को बड़ा फैसला आया. मुजफ्फरपुर की विशेष CBI कोर्ट की न्यायाधीश नमिता सिंह ने तीन आरोपियों रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
परिजनों को राहत, दोषियों को जेल
अदालत ने मृतक की पत्नी आशा यादव को उचित मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र लिखा. सजा सुनने के बाद दोषियों ने अपने परिजनों से मुलाकात की और फिर उन्हें खुदीराम बोस केंद्रीय कारा भेज दिया गया.
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें
CBI पटना के वरीय विशेष लोक अभियोजक राकेश दूबे ने बताया कि दोषमुक्त किए गए तीन अन्य आरोपितों के खिलाफ अपील की जाएगी. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने कहा कि फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे.
13 मई 2016 को सिवान रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों ने पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वह एक दैनिक अखबार में ब्यूरो प्रभारी थे। घटना के दिन उन्हें फोन कॉल आया और वे स्टेशन रोड पहुंचे, जहां घात लगाए अपराधियों ने साइलेंसर लगी बंदूक से उन पर पांच गोलियां दागीं. घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.
जांच और सुनवाई
शुरुआत में पुलिस ने केस की जांच की और छह आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की. बाद में 2016 में यह मामला CBI को सौंपा गया. जांच में आठ आरोपियों के नाम सामने आए. पूर्व सांसद शहाबुद्दीन भी आरोपित बनाए गए, लेकिन साक्ष्य के अभाव में उनका नाम हट गया. आठ साल की लंबी सुनवाई के बाद अब तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है.
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