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Patna Special Court: लालगंज के पूर्व मार्केटिंग ऑफिसर की 87 लाख की अवैध संपत्ति होगी जब्त, पटना की विशेष टीम ने सुनाया फैसला

Updated at : 30 Jul 2024 11:53 AM (IST)
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Supaul court news

सांकेतिक फोटो

Patna Special Court:पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी सह निगरानी के विशेष जज बृजेश कुमार पाठक की अदालत में सोमवार को लालगंज के तत्कालीन मार्केटिंग ऑफिसर भोला गिरि और उनकी पत्नी संध्या गिरि की 87.09 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया.

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Patna Special Court: पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी सह निगरानी के विशेष जज बृजेश कुमार पाठक की अदालत ने सोमवार को वैशाली जिले के लालगंज के तत्कालीन मार्केटिंग ऑफिसर (फूड सप्लाइ एंड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन)भोला गिरि और उनकी पत्नी संध्या गिरि की 87.09 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा- एक माह के अंदर सौंप दें संपत्ति,

अदालत ने दोनों को निर्देश दिया है कि वे एक माह के अंदर चिह्नित संपत्ति को डीएम को सौंप दें, अन्यथा डीएम एक महीने के बाद सिविल प्रक्रिया के तहत संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करेंगे. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि संपत्ति जब्त करने का आवेदन 17 जुलाई, 2019 को विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया था.

अवैध संपत्ति में तीन प्लांट, एक फ्लैट, दो दुकानें, 80 हजार नकद, 21 लाख का पांच टीडीआर आदि शामिल

छह जनवरी, 1992 से 11 मार्च, 2016 तक संपत्ति को चिह्नित करते हुए पाया गया कि आरोपित स्वयं व पत्नी के नाम पर अवैध रूप से 87.09 लाख की चल व अचल संपत्ति अर्जित की है. कोर्ट ने जिन संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया, उनमें बिहटा स्थित तीन प्लांट, गाजियाबाद में फ्लैट, पांडेय कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दो दुकानें, 80 हजार नकद, 20,000 के सात एनएससी, और 21 लाख का पांच टीडीआर, बैंक में जमाराशि शामिल है.

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2016 में दर्ज हुआ था मामला

दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला निगरानी ने 10 मार्च, 2016 को दर्ज किया था. इस वाद के आलोक में आवेदन दाखिल किया गया था. इसके बाद अदालत ने उपरोक्त निर्णय दिया है. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि संपत्ति जब्त करने का आवेदन 17 जुलाई, 2019 को विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया था.

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Puspraj Singh

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Puspraj Singh is a contributor at Prabhat Khabar.

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