Patna News: आवास बोर्ड की जमीन का अब आसानी से होगा दाखिल खारिज, राजस्व विभाग ने जारी की अधिसूचना
Published by : Radheshyam Kushwaha Updated At : 12 Feb 2025 5:52 AM
Housing Board land news
Patna News: आवास बोर्ड की जमीन का अब आसानी से दाखिल खारिज हो सकेगा. इसके लिए राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी की है.
कृष्ण कुमार/ Patna News: बिहार राज्य आवास बोर्ड से जमीन लेने वाले लोग आसानी से अपने नाम से दाखिल-खारिज करा सकेंगे. इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था की है. इसके साथ ही पालन के संबंध में विभाग के अवर सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा पूर्व में अधिग्रहीत भूमि को फ्री होल्ड करने के बाद इसके आवंटियों को उनके नाम से जमाबंदी कायम करने की व्यवस्था की गई है.
पत्र लिखकर दी गई जानकारी
प्रमंडलीय आयुक्तों और समाहर्ताओं को पत्र में जानकारी दी गई है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में चार फरवरी 2025 को बैठक यह निर्णय लिया गया. इस बैठक में चकबंदी निदेशक और बिहार राज्य आवास बोर्ड के सचिव सहित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव शामिल थे. बैठक में लिए गए निर्णय कि मुताबिक अर्जित या अधिग्रहीत भूमि का दाखिल-खारिज और जमांबंदी सृजन के लिए अर्जन से संबंधित दस्तावेज बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा संबंधित अंचल कार्यालय को तय फॉर्मेट में ऑनलाइन उपलब्ध कराने होंगे. इनमें अधिघोषणा की कॉपी और पंचाट की कॉपी शामिल हैं.
पहले आवास बोर्ड के नाम से कायम होगी जमाबंदी
आवेदन के बाद संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा सर्वप्रथम बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से जमाबंदी कायम की जाएगी. इसके लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड के लिए सृजित लॉगिन आईडी से इसे विभागीय वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in के माध्यम से दाखिल-खारिज के लिए आवेदन दिया जाएगा. पहले से अर्जित या अधिग्रहीत भूमि की जमाबंदी बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से कायम हो जाने के बाद उस फ्री होल्ड भूमि का दाखिल-खारिज और जमाबंदी सृजन की कार्रवाई के लिए नियमानुसार रैयतों या आवंटियों द्वारा अपने स्तर से संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जा सकेगा.
सरकारी जमीन को बचाने की हुई थी व्यवस्था
विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा सरकारी काम के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित या बंदोबस्त सरकारी भूमि और अधिग्रहीत रैयती भूमि की जमाबंदी कायम करने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी. भू-अर्जन के कई मामलों में पहले अधिग्रहीत भूमि और बाद के दिनों में रैयतों द्वारा दावा करने सहित सरकारी जमीन को संरक्षित करने के लिए यह व्यवस्था की गई थी.
तीन तरह से होता है सरकारी भूमि का हस्तांतरण
सरकारी भूमि का हस्तांतरण मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जाता है. इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए निःशुल्क आधार पर अंतर्विभागीय जमीन का हस्तांतरण शामिल है. इसके साथ ही व्यक्ति विशेष को निःशुल्क बंदोबस्ती और केंद्र सहित राज्य की परियोजनाओं के लिए रैयती भूमि का अधिग्रहण और सतत लीज शामिल है.
क्या कहते हैं अधिकारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि आवास बोर्ड से अपनी जमीन को फ्री होल्ड कराने वाले जमीन मालिकों या रैयतों के लिए यह बड़ी राहत है. अब आवास बोर्ड से जमीन लेने वाले लोग आसानी से अपने नाम से दाखिल-खारिज करा सकते हैं.
आवास बोर्ड के करीब 25 हजार आवंटियों को मिलेगा फायदा
बिहार राज्य आवास बोर्ड की प्रॉपर्टी राजधानी पटना के कंकड़बाग, हनुमान नगर, बहादुरपुर, श्रीकृष्णा नगर सहित भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और आरा जिले में है. बोर्ड ने अपने करीब 25 हजार आवंटियों को लीज पर दिये भवन और जमीन को स्थायी रूप से उन्हें सौंपने के लिए फ्री होल्ड स्कीम लांच की थी. इसके लिए आवंटी को भवन या जमीन की वर्तमान बाजार कीमत की निश्चित राशि आवास बोर्ड में जमा करनी थी. जांच के बाद फ्री होल्ड की मंजूरी दी जाती है. फिलहाल उनको रजिस्ट्री या जमाबंदी की सुविधा नहीं मिल रही थी, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नये आदेश के बाद लागू हो जायेगी.
राजीव नगर के लिए भी लायी गयी थी बंदोबस्ती योजना
आवास बोर्ड ने पटना के राजीव नगर में अपनी अतिक्रमित जमीन को लेकर बंदोबस्ती योजना लांच की थी. इसके तहत बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को निश्चित राशि देकर फ्री होल्ड करने का ऑप्शन मिला था. स्कीम के तहत फ्री होल्ड का लाभ लेने वाले लोग अपने नाम पर जमाबंदी करा सकेंगे. हालांकि राजीव नगर की जमीन पर अतिक्रमण का मामला कोर्ट में है.
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By Radheshyam Kushwaha
राधेश्याम कुशवाहा ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से MJ (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म) की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत भोपाल से प्रकाशित राज एक्सप्रेस समाचार पत्र से की. इसके बाद उन्होंने समय जगत, राजस्थान पत्रिका और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वे प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में धर्म, अध्यात्म एवं राशिफल डेस्क पर कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 वर्षों का अनुभव रखने वाले राधेश्याम कुशवाहा को ज्योतिष शास्त्र, पंचांग गणना, ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, व्रत-त्योहारों की तिथियों तथा शुभ मुहूर्तों का गहन ज्ञान है. अपनी विशेषज्ञता के आधार पर वे धर्म-अध्यात्म और राशिफल से जुड़ी सटीक, तथ्यपरक एवं विश्वसनीय खबरें लिखते हैं. धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि है. इसके अलावा राजनीति, अपराध और प्रेरणादायक (पॉजिटिव) विषयों पर लेखन में भी उनकी गहरी रुचि है.
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