36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

सहारा प्रमुख सुब्रत राय को पटना हाईकोर्ट ने किया तलब, 11 मई को हाजिर होने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा निवेश किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को अगली सुनवाई यानि 11 मई को हाजिर होने का आदेश दिया गया है.

पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा निवेश किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को अगली सुनवाई यानि 11 मई को हाजिर होने का आदेश दिया गया है.

कोर्ट ने सहारा को आज तक का वक्त दिया था

बता दें की पिछली सुनवाई में न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा को आज तक का वक्त दिया था. कोर्ट ने पूछा था कि कंपनी यह बताएं कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कब तक लौटाएगी. दरअसल सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था और अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए गए थे.

2000 से ज्यादा लोगों ने दायर की थी याचिका 

इस मामले को लेकर 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर किया था. निवेशक कई सालों से अपने पैसे फंसने के कारण परेशान हैं और कोर्ट से लेकर सहारा के दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे हैं. इस कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में लोगों के करोड़ों रुपये फंसे हैं.

कोर्ट ने दलीलों को नामंज़ूर करते हुए दिया आदेश

हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा कंपनी का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने हेतु कई विकल्प तैयार किए हैं लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों को नामंज़ूर करते हुए उक्त आदेश दिया है.

Also Read: बिहार में सुहागरात में दुल्हन ने दूल्हे को चप्पलों से पीटा, ससुरलवालों ने घर से निकाल तो बैठ गई धरने पर
अगली सुनवाई आगामी 11 मई को 

इससे पहले कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 11 मई को की होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें