संवाददाता, पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो शरद कुमार यादव के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ रुपेश कुमार को पद विमुक्त कर दिया गया है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत अवैध होने का कारण रद्द किया गया है. पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से संबंधित संचिका एवं अन्य सामाग्रियों को कुलपति के निजी सचिव डॉ मुकेश कुमार सिन्हा को जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है. कई महत्वपूर्ण फाइलें इनके पास है. कुलपति प्रो शरद यादव के इस्तीफा देने के बाद से विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ रुपेश एक दिन भी विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचे. इनकी नियुक्ति 25 जनवरी 2025 को कुलपति के आदेश से किया था. इन तीन महीनों के कार्यकाल में जितने में भी शिक्षकों की प्रोन्नति सहित अलग-अलग कार्य किये जा रहे थे. इसमें विशेष कार्य पदाधिकारी की भूमिका होती थी. वर्तमान समय में डॉ रुपेश आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के संकायध्यक्ष भी बने हुये हैं. एक साथ अलग-अलग दो विश्वविद्यालयों में पद संभाल रहे थे.
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