एनजीओ- संस्थाओं ने 31 मई तक नहीं ब्योरा दिया तो रद्द होगा निबंधन

एनजीओ- संस्थाओं ने 31 मई तक नहीं ब्योरा दिया तो रद्द होगा निबंधन
संवाददाता, पटना राज्य में बड़ी संख्या में एनजीओ और संस्थाओं ने वर्षों से अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज निबंधन विभाग को नहीं सौंपे हैं. जबकि रजिस्ट्रीकरण नियमावली के अनुसार संस्थाओं को हर वर्ष वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र ‘ग’ और विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित विवरण देना अनिवार्य है़ मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाया है़ विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मई 2025 तक सभी संस्थाओं को अपना वार्षिक ब्योरा ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है़ इसके बाद भौतिक रूप से कोई रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी़ समयसीमा का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा़ उप महानिरीक्षक, निबंधन डॉ. संजय कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कई संस्थाएं पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से ये विवरण जमा नहीं कर रही हैं. अब उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 31 मई तक संबंधित दस्तावेज केवल ऑनलाइन माध्यम से अपलोड करने की चेतावनी जारी कर दी गयी है़
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