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NEET Paper Leak मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत को सौंपी अपनी एफआइआर

Updated at : 25 Jun 2024 7:53 PM (IST)
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NEET Paper Leak मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत को सौंपी अपनी एफआइआर

NEET Paper Leak नीट यूजी परीक्षा 2024 की परीक्षा 5 मई 2024 को पूरे देश में एक साथ आयोजित की गयी थी.इसी दौरान पटना के शास्त्री नगर थानाध्यक्ष अमर कुमार ने उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में एक प्राथमिकी तहत शास्त्री नगर थाना में स्व लिखित बयान के आधार पर दर्ज करायी थी.

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NEET Paper Leak नीट-यूजी 2024 के प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआइ ने अपनी दर्ज प्राथमिकी मंगलवार को पटना स्थित ब्यूरो की विशेष अदालत को सौंप दी. सीबीआई ने यह प्राथमिकी पटना के शास्त्री नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दर्ज की है, जिसमें उक्त प्राथमिकी में दर्ज अभियुक्तों के अलावा अन्य को भी अभियुक्त बनाया है. सीबीआइ ने विशेष अदालत में मंगलवार दो आवेदन भी दाखिल किये हैं. एक आवेदन इस मामले में जेल में बंद अभियुक्तों की पेशी के लिए और दूसरा आवेदन जेल में बंद अभियुक्तों से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड के लिए दिया है. दोनों आवेदन पर सुनवाई 26 जून 2024 को होगी.

दो जमानत याचिका वापस, दाे और 15 जुलाई को सुनवाई

इस बीच इस मामले के जेल में बंद अभियुक्तों की पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में लंबित आठ जमानत याचिकाओं में से दो अभियुक्तों की जमानत याचिका मंगलवार वापस ले ली गयी है. बाकी बचे छह अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 2 जुलाई 2024 की तिथि तय की गयी है. वहीं, इस मामले में अभियुक्त बनाये गये संजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई 2024 की तिथि तय है. इसी अदालत ने इस अभियुक्त का नाम प्राथमिकी में नहीं होने के कारण केस डायरी और आपराधिक इतिहास पेश किये जाने तक उसके खिलाफ उत्पीड़न करवाई किये जाने पर रोक लगा दी थी. केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीबीआइ ने इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 358/2024 के आधार पर अपनी प्राथमिकी आरसी 224 /2024 दिनांक 23 जून 2024 को भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407 ,408 और 409 के तहत दर्ज की है और मामले का अनुसंधान अपने हाथ में ले लिया है.

ऐसे खुला था मामला

गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा 2024 की परीक्षा 5 मई 2024 को पूरे देश में एक साथ आयोजित की गयी थी. पटना के विभिन्न विद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनाये गये थे. इसी दौरान पटना के शास्त्री नगर थानाध्यक्ष अमर कुमार ने उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में एक प्राथमिकी भारतीय दंड विधान की धारा 407,408,409 और 120 बी के तहत शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 358/2024 के रूप में स्व लिखित बयान के आधार पर दर्ज करायी थी. दर्ज की गयी प्राथमिकी में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान यह गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग उक्त परीक्षा में कदाचार के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास घूम रहे हैं. उस सूचना पर थाना अध्यक्ष ने एक वाहन को रोककर उसकी जांच की और तीन लोगों को गिरफ्तार किया एवं उनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किये और गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त की निशानदेही पर पटना के बिहार राज्य विद्युत बोर्ड कॉलोनी स्थित डीएवी स्कूल के परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी आयुष राज को भी गिरफ्तार किया गया. आरोप के अनुसार गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों ने खुलासा किया कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र 4-5 मई 2024 की रात्रि में कई छात्रों को दिये गये और उन्हें उनके उत्तर रटाये गये.

अब तक 13 को गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल

इस मामले में शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने अभी तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है जिसमें पटना के दानापुर का निवासी आयुष राज, रोहतास निवासी बिट्टू कुमार, दानापुर निवासी अखिलेश कुमार, समस्तीपुर निवासी सिकंदर यादवेंदु, पटना के नेपाली नगर निवासी आशुतोष कुमार, पटना के ही एकंगरसराय क्षेत्र निवासी रोशन कुमार, गया जिले का नीतीश कुमार, समस्तीपुर का अनुराग यादव, रांची का अभिषेक कुमार, गया के बाराचट्टी क्षेत्र का निवासी शिवनंदन कुमार, रांची का अवधेश कुमार, पटना का अमित आनंद और समस्तीपुर की एक महिला रानी कुमारी शामिल हैं.

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RajeshKumar Ojha

लेखक के बारे में

By RajeshKumar Ojha

Senior Journalist with more than 20 years of experience in reporting for Print & Digital.

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