पटना. विधानसभा चुनाव में नामांकन के दिन तक कोई भी जो 18 साल की उम्र सीमा पार कर लेगा, उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ जायेंगे. मतदाताओं का नाम वोटरलिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है. कोई भी 18 वर्ष या उससे ऊपर आयु का मतदाता अपना नाम वोटरलिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए नामांकन की प्रक्रिया तक आवेदन कर सकता है. चुनाव आयोग के प्रावधानों के अनुसार यह स्पष्ट है कि नामांकन के अंतिम तिथि तक किसी भी वोटर का नाम वोटरलिस्ट में शामिल किया जा सकता है. इसके लिए संबंधित मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के सात दिन पहले आवेदन देना होगा. इसके बाद अगले तीन दिनों में उसका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाता है. इसके बाद मतदाता को इपिक नहीं रहने के बावजूद भी पहचान पत्र के विभिन्न विकल्पों के आधार पर मतदान कर अपने प्रतिनिधि को चुनने का मौका मिल जाता है.
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