पटना. बेतिया के भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को हाइकोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके विरुद्ध कथित तौर पर चुनाव बाधित करने तथा दंगा भड़काने को लेकर लगे आरोप के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने डॉ संजय जायसवाल द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. मालूम हो कि बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन 12 मई, 2019 को ही यह प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पूर्वी चंपारण के सिकरहना (ढाका) के एसीजेएम -3 की अदालत द्वारा 27 जनवरी, 2025 को श्री जायसवाल के विरुद्ध इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए संज्ञान लिया गया था.
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