– गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की बाध्यता खत्म सभी संस्करण के लिए अति महत्वपूर्ण संवाददाता, पटना कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने नाबालिग बच्चों को पीएफ, पेंशन और बीमा की राशि दिलाने की प्रक्रिया आसान कर दी है. अब इस भुगतान के लिए अभिभावक प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी. इपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त हेमंत कुमार ने बताया कि कि पहले मृतक सदस्य के परिजनों को अदालत से गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी और परिवार को आर्थिक संकट झेलना पड़ता था. अब इस जटिलता को खत्म कर दिया गया है. नाबालिग बच्चों के नाम पर बैंक खाते खुलवाये जायेंगे और पैसा सीधे उन्हीं खातों में जायेगा. उन्होंने कहा कि संगठन का मकसद है कि बच्चों और परिजनों को उनका हक जल्दी और बिना परेशानी मिले. इसके लिए 13 अगस्त को नया सर्कुलर जारी किया गया है. कुमार ने बताया कि नये नियम के तहत परिवार फॉर्म-20 भरकर दावा कर सकता है, जिसे नॉमिनी, कानूनी वारिस या अभिभावक जमा कर सकते हैं. इससे अब पीएफ की राशि और फैमिली पेंशन बिना किसी देरी के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगी. क्षेत्रीय आयुक्त हेमंत कुमार ने कहा कि इस फैसले से हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और नाबालिग बच्चों को उनका हक समय पर मिल पायेगा.
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