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सभी ग्राम पंचायतों में आठ मार्च को होगी महिला ग्रामसभा : मंत्री

Updated at : 04 Jan 2025 12:58 AM (IST)
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सभी ग्राम पंचायतों में आठ मार्च को होगी महिला ग्रामसभा : मंत्री

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आठ मार्च के राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में महिला ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा.

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महिलाओं के सशक्तीकरण की फिर बिहार से शुरू हुई नयी पहल संवाददाता, पटना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आठ मार्च के राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में महिला ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा. पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि देश में पहली बार महिला ग्रामसभा का आयोजन की पहल की गयी है. पीएम और सीएम के महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह योजना तैयार की है. महिला ग्रामसभा की बैठक में सिर्फ महिलाएं ही शामिल होंगी और उस सभा की अध्यक्षता भी करेंगी. पंचायती राज मंत्री श्री गुप्ता ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया महिला ग्रामसभा में महिलाओं द्वारा योजनाओं का चयन कर अनुशंसा की जायेगी. महिलाएं अपनी योजना स्वतंत्र रूप से तैयार करेंगी. महिला ग्रामसभा में अनुशंसित योजनाओं को वार्षिक आमसभा में प्राथमिकता दी जायेगी. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का पत्र जारी किया जा रहा है. सभी ग्राम पंचायतों में महिला ग्रामसभा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिलों की होगी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में सशक्त महिला ग्राम पंचायत का अवार्ड भी दिया जाता है. सभी पंचायतों में आयोजित महिला ग्रामसभा से सशक्त महिला ग्राम पंचायत बनाने की शक्ति भी प्राप्त होगी. राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायतों को विभिन्न सात श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है ,जिसमें सशक्त महिला पंचायत की श्रेणी भी शामिल है. पंचायती राज मंत्री ने बताया कि इसके अलावा ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से भेजी गयी राशि से कराये गये कार्यों में मजदूरी का भुगतान अब अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा किया जायेगा. इससे दैनिक मजदूरी का भुगतान ऑनलाइन करने में महीनों की जगह अब अधिकतम 48 घंटों के अंदर हो जायेगी. उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर अभिकर्ता (एजेंट) पंचायत सचिव होते हैं, जबकि प्रखंड स्तर पर अभिकर्ता (एजेंट) का दायित्व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी होते हैं. अब 15 और छठे वित्त की राशि अभिकर्ता के खाते में बेजी जायेगी जहां से वे मास्टर रॉल के आधार पर अविलंब भुगतान करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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