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जेलों में मां के साथ बंद एक से छह वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के मामले में बालसा को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश

हाइकोर्ट ने राज्य के जेलों में अपनी मां के साथ बंद एक से छह वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के मामले में बालसा को अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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पटना. हाइकोर्ट ने राज्य के जेलों में अपनी मां के साथ बंद एक से छह वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के मामले में बालसा को अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसके साथ ही जेल में डॉक्टर के रिक्त पड़े पदों को भरने के मामले पर भी सरकार से दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संतोष उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश सभी जिला के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को दिया था. वहीं,राज्य सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने और शिक्षा विभाग के डीईओ को हर संभव सहयोग करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने राज्य के विभिन्न जेलों में अपनी मां के साथ एक से छह वर्ष के बीच बंद 103 बालक एवं 125 बालिकाओं को शिक्षित करने की कार्रवाई पर जोर दिया . कोर्ट को बताया गया कि राज्य के जेलों में 50682 पुरुष और 2350 महिला विचाराधीन बंदी और 6995 पुरुष और 212 महिला सजायाफ्ता बंदी के रूप में बंद हैं.

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