पटना. राज्य में एएनएम की नियुक्ति संबंधी मामले पर सुनवाई पूरी कर हाइ कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. इस मामले को लेकर दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश के वी चन्द्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सुनवाई कर रही थी . इसके पहले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले को दो अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए सरकार को मौखिक रूप से कहा था कि वह दो अप्रैल के पहले एएनएम की नियुक्ति से संबंधित परिणाम घोषित नही करे. मालूम हो कि हाइकोर्ट की एकलपीठ के न्यायाधीश जस्टिस मोहित शाह ने एएनएम के पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था. हाइकोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति किए जाने के संबंध में स्पष्ट किया है कि इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जायेगी. गौरतलब है कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गयी. लगभग दस हजार एएनएम की नियुक्ति के लिए 28 जुलाई,2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया गया था. इसके अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को अन्य अहर्ताओं के अलावे इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर, 2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया जिसमे इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने की बात कही गयी. कमीशन के इसी निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई .कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितंबर ,2023 निकाले गए नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि एएनएम की नियुक्ति प्राप्त अंकों के आधार पर हो.
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एएनएम की नियुक्ति संबंधी मामले पर सुनवाई पूरी, हाइकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा
राज्य में एएनएम की नियुक्ति संबंधी मामले पर सुनवाई पूरी कर हाइ कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
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