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पटना हाइकोर्ट में चार नये न्यायाधीश आयेंगे, CJI की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की अनुशंसा

Updated at : 19 Sep 2021 1:57 PM (IST)
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पटना हाइकोर्ट में चार नये न्यायाधीश आयेंगे, CJI की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की अनुशंसा

पटना हाईकोर्ट में चार नये जजों की हाजिरी होगी. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अलग-अलग हाइकोर्ट के चार जजों के तबादले की सिफारिश की है.

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पटना हाइकोर्ट में चार नये जज आयेंगे. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाले पांच जजों के कॉलेजियम ने शुक्रवार को विभिन्न हाइकोर्ट से पटना हाइकोर्ट में चार जजों के तबादले की सिफारिश की. साथ ही कॉलेजियम ने पटना हाइकोर्ट के जस्टिस ए अमानुल्लाह का तबादला आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट में करने की अनुशंसा की है.

पटना हाइकोर्ट में तबादला की सिफारिश

कॉलेजियम ने कर्नाटक हाइकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंथरी, राजस्थान हाइकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, केरल हाइकोर्ट के जस्टिस एएम बदर और पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता का तबादला पटना हाइकोर्ट में करने की सिफारिश की है.

पटना हाइकोर्ट में जजों के 32 पद रहेंगे खाली :

पटना हाइकोर्ट में जजों के कुल 53 स्वीकृत पद हैं. फिलहाल यहां मुख्य न्यायाधीश समेत 18 न्यायाधीश कार्यरत हैं. चार न्यायाधीशों के आने और एक न्यायाधीश जस्टिस ए अमानुल्लाह के आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट चले जाने के बाद पटना हाइकोर्ट में जजों की कुल संख्या 21 हो जायेगी. इसके बाद भी पटना हाइकोर्ट ने न्यायाधीशों के 33 पद खाली रह जायेंगे.

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पटना सिटी के एडीजे निलंबित :

पटना हाइकोर्ट ने पटना सिटी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्ज्वल कुमार सिन्हा को शुक्रवार को निलंबित कर दिया. इनके खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी लंबित है. पटना हाइकोर्ट ने निलंबन की यह कार्रवाई बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 2020 के 6के सब रूल (1) में दी गयी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की है.

मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट रहेगा

हाइकोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एसके पंवार ने यह जानकारी दी है. उनकी ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जांच के लंबित रहने या अगले आदेश तक श्री सिन्हा का मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट रहेगा. वह बगैर पूर्व अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. निलंबन की अवधि में वह बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवनयापन भत्ता पाने के हकदार होंगे. इस आदेश की प्रति पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजी गयी है और कहा गया है कि वह इस आदेश की प्रति उज्ज्वल कुमार सिन्हा को जल्द हस्तगत करा देंगे.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

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