सांप के डंसने से मौत पर पांच लाख मुआवजा : मोदी

Updated at : 04 Mar 2020 5:58 AM (IST)
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सांप के डंसने से मौत पर पांच लाख मुआवजा : मोदी

राज्य में सांप के डंसने से हुई मौत पर राज्य सरकार पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी घोषणा की है

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पटना : राज्य में सांप के डंसने से हुई मौत पर राज्य सरकार पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि सर्पदंश के कारण होनेवाली मौत पर वन विभाग की ओर से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके लिए आवश्यक है कि सर्पदंश से मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआइआर सहित अन्य दस्तावेज के साथ आवेदन करना होता है. उन्होंने बताया कि बाढ़ के समय सर्पदंश से होनेवाली मौत के लिए मुआवजा आपदा प्रबंधन विभाग देता है, जबकि अन्य दिनों में यह राशि वन विभाग की ओर से दी जाती है.

संजय सरावगी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि सर्प भी वन्य प्राणी के अंतर्गत आते हैं. इसमें बाघ, शेर, चीता व हाथी जैसे वन्य जीव शामिल हैं.वन्य जीवों की सूची की घोषणा केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा की जाती है. उन्होंने सदस्यों को बताया कि सर्पदंश के कारण होनेवाली मौत के मामले में मुआवजा के लिए निर्धारित प्रावधान है. इसका पालन करने पर वन विभाग मुआवजा देता है.

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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