हाइकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना मामले में पूर्व मध्य रेलवे के दोषी पदाधिकारियों पर पांच हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 26 Apr 2024 1:03 AM
पटना . हाइकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व मध्य रेलवे के दोषी पदाधिकारियों पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लागाया है.
पटना . हाइकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व मध्य रेलवे के दोषी पदाधिकारियों पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लागाया है. न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने खगौल लेबर को-ऑपरेटिव सोसाइटी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया . अदालत ने अपने आदेश में प्रतिवादी (रेलवे) को उक्त राशि अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को देने के लिए कहा है . खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो दोषी अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा . याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा, अधिवक्ता आरके शुक्ला एवम ऋतु राज शुक्ला ने खंडपीठ को बताया कि रेलवे पदाधिकारियों ने हाइ कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश की अवमानना करते हुए याचिकाकर्ता के लगभग चार करोड़ रुपये बकाए का भुगतान अब तक नहीं किया है . इस पर अदालत ने रेलवे के अधिवक्ता से आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी देने के लिए कहा, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने एवं प्रतिवादियों के रवैये से नाराज होकर हाइ कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किया . याचिकाकर्ता ने पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर अनुपम शर्मा समेत आठ अन्य पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया है .इस मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी .
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