संवाददाता, पटना सरकारी विभागों को भू-अर्जन या हस्तांतरण से प्राप्त जमीन की ऑनलाइन दाखिल- खारिज या जमाबंदी सृजन के लिए गवर्नमेंट लैंड पोर्टल पर इंट्री करवानी होगी. इस पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल-खारिज और जमाबंदी कायम करने के लिए संबंधित संस्थान या विभाग के पास जमीन प्राप्ति से संबंधित अभिलेख (जरूरी दस्तावेज) होना आवश्यक है. यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दी है. वे बुधवार को विभिन्न विभागों, संस्थानों द्वारा अर्जित,अधिग्रहित, हस्तांतरित रैयती और सरकारी भूमि की दाखिल-खारिज सहित जमाबंदी सृजन विषय पर विमर्श के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे थे. बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय रेलवे, दूरसंचार विभाग, बियाडा, एम्स (पटना एवं दरभंगा), रक्षा मंत्रालय के अधीन दानापुर कैंट के पदाधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी भी उपस्थित थे. इस मौके पर अपर मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को दो तरीके भू-हस्तांतरण या भू-अर्जन के माध्यम से जमीन प्राप्त होती है. विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली भूमि के ऑनलाइन दाखिल-खारिज और जमाबंदी सृजन के संबंध में एक अलग पोर्टल गवर्नमेंट लैंड म्युटेशन पोर्टल शुरू किया गया है. दाखिल-खारिज या जमाबंदी सृजन आवेदन करने का निर्देश इस दौरान सभी विभागों और संस्थानों की तरफ से आवंटित जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज में आने वाली समस्याओं को बारी-बारी से प्रस्तुत किया गया. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने बताया कि पूर्णिया और बिहटा में अधिग्रहित जमीन में से कुछ का ऑनलाइन दाखिल-खारिज हुआ है. शेष बाकी है. भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत संबंधित विभाग को भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के समय ही ऑनलाइन दाखिल-खारिज या जमाबंदी सृजन आवेदन करने का निर्देश सभी जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को देने का अनुरोध किया गया. रेलवे कॉलोनी, दानापुर द्वारा उठायी गयी समस्या के निराकरण के क्रम में विभाग स्तर से एक तिथि निर्धारित कर सूचित करने का निर्देश दिया गया. ऑनलाइन दाखिल-खारिज में आ रही समस्याओं के निराकरण का निर्देश इसी प्रकार रेलवे, सोनपुर एवं समस्तीपुर, दूरसंचार विभाग, पटना, बियाडा, दानापुर कैंट, एम्स दरभंगा एवं पटना आदि के प्रतिनिधियों द्वारा भूमि के ऑनलाइन दाखिल-खारिज में आ रही समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया गया. इसमें कहा गया कि इन सभी विभागों या संस्थानों को मुख्यालय स्तर से अलग-अलग तिथि निर्धारण कर सूचित कर दिया जाये. निर्धारित तिथि पर जमीन के दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा और ऑनलाइन दाखिल-खारिज या जमाबंदी सृजन के लिए विभाग स्तर से आवेदन किया जायेगा. वहीं एम्स, दरभंगा और पटना के पदाधिकारी को संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर दाखिल- खारिज या जमाबंदी सृजन कराने का निर्देश दिया गया.
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