जिले के 1300 निजी विद्यालयों में आरटीइ के तहत होगा नामांकन

Updated at : 19 Dec 2024 7:42 PM (IST)
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जिले के 1300 निजी विद्यालयों में आरटीइ के तहत होगा नामांकन

अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग श्रेणी में आने वाले बच्चों का पहली कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी गयी है

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संवाददाता, पटना

अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग श्रेणी में आने वाले बच्चों का पहली कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी गयी है. आरटीइ के तहत जिले के 1300 रजिस्टर्ड निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू होगी. अभिभावक 25 जनवरी 2025 तक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्टर्ड विद्यार्थियों के सत्यापन के बाद स्कूल का आवंटन 15 फरवरी को किया जायेगा. चयनित विद्यार्थी 16 से 28 फरवरी तक नामांकन ले सकते हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि आरटीइ अधिनियम 2009 के तहत जिले के सभी रजिस्टर्ड निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लिया जायेगा. आरटीइ के तहत एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समूह के वैसे बच्चे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपये होनी चाहिए. वहीं कमजोर वर्ग के तहत सभी जातियां, समुदाय के वैसे बच्चे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपये तक हो, तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. आरटीइ के तहत कक्षा एक में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र एक अप्रैल 2025 तक छह साल होनी चाहिए.

लॉटरी के आधार पर किया जायेगा स्कूलों का आवंटन

आरटीइ के तहत चयनित बच्चों का स्कूल आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा. वहीं दिव्यांग बच्चों के लिए पांच प्रतिशत सीट आरक्षित होगी. स्कूल के आवंटन के समय नजदीक रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी. स्कूल आवंटन के समय किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इसका ख्याल संबंधित पदाधिकारी रखेंगे.

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