वोट के लिए प्रलोभन देनेवालों पर होगी कार्रवाई: डीएम
Updated at : 27 Oct 2025 12:19 AM (IST)
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चुनाव में प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिये हैं.
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पटना.
चुनाव में प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिये हैं. कहा कि वोट के लिए नकद या वस्तु के रूप में कोई भी पारितोषिक देना या लेना दंडनीय अपराध है. ऐसी गतिविधियों पर फ्लाइंग स्क्वायड और वीडियो सर्विलांस टीम सहित 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां कड़ी नजर रखे हुए हैं. प्रलोभन देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी ने उन्होंने नागरिकों से भी चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की. जिला प्रशासन तकनीक के स्तर पर पूरी तरह तैयार है. आम जनता चुनावी गड़बड़ी या आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन की रिपोर्ट सीधे भारत निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप के माध्यम से कर सकती है. इस ऐप पर केवल लाइव घटना की तस्वीरें व वीडियो ही अपलोड की जा सकती हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि सी विजिल पर प्राप्त शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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