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दोपहिया वाहन की खराब सेवा पर डीलर को देना होगा मुआवजा

Updated at : 21 Jun 2025 12:40 AM (IST)
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दोपहिया वाहन की खराब सेवा पर डीलर को देना होगा मुआवजा

दोपहिया वाहन की खराब सेवा और उपभोक्ता की लगातार शिकायतों को नजरअंदाज करने पर पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है.

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उपभोक्ता आयोग संवाददाता, पटना दोपहिया वाहन की खराब सेवा और उपभोक्ता की लगातार शिकायतों को नजरअंदाज करने पर पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग ने बेली रोड स्थित अदिया ऑटोमोबाइल्स को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता अजीत कुमार को मुआवजा देने का आदेश दिया है. दरअसल, अजीत ने 20 जनवरी 2012 को निजी उपयोग के लिए महिंद्रा टू-व्हीलर खरीदा था. वाहन खरीदने के बाद से ही उसमें तकनीकी दिक्कतें सामने आने लगीं. उन्होंने डीलर अदिया ऑटोमोबाइल्स से संपर्क किया और बार-बार सेवा केंद्र पर शिकायतें दर्ज करायीं. उन्होंने फ्री सर्विसिंग के दौरान हर बार जॉब कार्ड में समस्याओं का उल्लेख किया, लेकिन समाधान नहीं हुआ. वहीं, कंपनी ने कहा कि वाहन की समस्याएं डीलर ने हल कर दी थीं और शिकायतकर्ता को वाहन लौटाने की चिट्ठियां भी भेजी गयी थीं. जबकि, अदिया ऑटोमोबाइल्स की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, जिससे आयोग ने उनके खिलाफ एकपक्षीय सुनवाई करते हुए निर्णय दिया. निर्णय में आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र व सदस्य रजनीश कुमार ने शिकायतकर्ता की समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया. साथ ही, एक पत्र 2 अप्रैल 2013 को भेजा गया जबकि वाहन 03 अप्रैल 2013 को सर्विस में दिया गया था, जिससे डीलर की बात खारिज हो गयी. जिसके बाद शिकायतकर्ता को ₹45,047 (मूल राशि) पर 12% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने, मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 का हर्जाना व मुकदमा खर्च के रूप में 10 हजार का भुगतान करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DURGESH KUMAR

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DURGESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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