बिना विलंब शुल्क के 27 अप्रैल से 2 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैंसंवाददाता, पटना
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड (फेस टू फेस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष और सत्र 2023 -25 के द्वितीय वर्ष की वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में विस्तार किया गया है. दोनों ही सत्र में शामिल होने वाली परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 27 अप्रैल से 2 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं. वहीं विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 3 मई से 8 मई निर्धारित की गयी है. प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य द्वारा वेबसाइट http://secondary.biharboardonline.com ke माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जायेगा और शुल्क जमा किया जायेगा.मूल्यांकन कार्य को प्राचार्य और व्याख्याताओं की डायरेक्टरी 10 मई तक करनी है अपलोड
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने डीएलएड (फेस टू फेस) परीक्षा 2025 के लिए राजकीय और निजी कोटि की डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और व्याख्याताओं की डायरेक्टरी अपलोड करने को कहा है. पाठ्यक्रम के तहत प्रथम और द्वितीय वर्ष की शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य और अन्य गोपनीय कार्य के लिए डायरेक्टरी ऑनलाइन अपलोड की जानी है. संबंधित संस्थान के प्राचार्य 28 अप्रैल से 10 मई तक डायरेक्टरी ऑनलाइन जमा करेंगे. बोर्ड ने कहा है कि संबंधित शिक्षण संस्थान के प्राचार्य अपने यूजर आइडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर समिति की वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्र को डाउनलोड करेंगे और सभी जानकारी भरकर इसे ऑनलाइन जमा करेंगे. संस्थान को एनसीटीइ के मानक के अनुसार कार्यरत प्राचार्य और व्याख्याताओं की डायरेक्टरी जमा करनी है.बोर्ड ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में मृत व्याख्याता, सेवा निवृत्त व्याख्याता, स्थानांतरित व्याख्याता, और काली सूची में शामिल व्याख्याता या विषय से भिन्न व्याख्याता का नाम इस सूची में शामिल कर अपलोड नहीं किया जायेगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो व्याख्याता 1 जुलाई 2025 से पूर्व सेवानिवृत्त हो जायेंगे वैसे व्याख्याताओं का नाम इस सूची में अपलोड नहीं किया जायेगा. बोर्ड ने कहा है कि केवल मान्यता प्राप्त और संबद्धता प्राप्त संस्थानों के प्राचार्य द्वारा ही डायरेक्टरी अपलोड की जायेगी. जिन संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी गयी है या वापस ले ली गयी है उनके द्वारा डायरेक्टरी अपलोड नहीं की जायेगी.
प्राचार्य डायरेक्टरी अपलोड करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी और घोषणा पत्र डाउनलोड कर अपना हस्ताक्षर और मुहर के साथ स्वयं या विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि में माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 13 मई तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गये व्याख्याताओं की सूची प्रतिनिधि के माध्यम से समिति के मुख्य भवन में अवस्थित केंद्रीय विविध प्रशाखा में 15 मई तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. बोर्ड ने कहा है कि यदि प्रपत्र भरने में कोई गलती पाृयी गयी तो इसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित संस्थान के प्राचार्य की होगी. किसी प्राचार्य या व्याख्याता का नाम सूची में नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित संस्थान और प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की बाध्यता होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है