संवाददाता,पटना मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार आइएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी. श्री हंस समेत 33 के खिलाफ प्रर्वतन निदेशालय (इडी) की एफआइआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश सह पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इडी के आरोप पत्र के आधार पर पीएमएलए की विभिन्न धाराओं में आइएएस संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव, शादाब खान,विपुल बंसल ,प्रवीण कुमार, उत्तम कुमार डागा, गायत्री कुमारी, प्रदीप कुमार सिंह, कमलकांत गुप्ता ,राजीव बर्मन और पवन चांडक समेत 23 व्यक्तियों के साथ-साथ मेसर्स फेमिना स्टार मैनेजमेंट लिमिटेड समेत 10 कंपनियों के खिलाफ यह संज्ञान लिया है.अब इन अभियुक्तों के खिलाफ विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू होगा. संजीव हंस के खिलाफ अवैध धन शोधन के मामले में चल रही है जांच इडी आइएएस संजीव हंस के खिलाफ अवैध धन शोधन के मामले में जांच कर रही है. केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के बाद इस मामले में आइएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के अलावे कई लोगों को गिरफ्तार किया था.विशेष अदालत इस मामले मेंजेल में बंद संजीव हंस, गुलाब यादव ,विपुल बंसल और शादाब खान समेत कई लोगों की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है. मामला करोड़ों रुपए के अवैध रूप से धन शोधन का है.इडी मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा संख्या इसीआइ 04 / 2024 दर्ज कर जांच कर रही है.वहीं, अदालत में यह मामला पीएमएलए वाद संख्या 10/2024 और विशेष वाद संख्या 5 /2025 के रूप में दर्ज है. संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नयी एफआइआर हो सकती है दर्ज आइएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नयी एफआइआर दर्ज हो सकती है.नयी एफआइआर स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) में होगी अथवा आर्थिक अपराध इकाइ (इओयू) में दर्ज की जायेगी इस पर विचार चल रहा है. इडी ने इस संबंध में एक चिठ्ठी राज्य सरकार को लिखी है. इडी की सूत्रों की माने तो इस संबंध में राज्य सरकार के कुछ अधिकारी, कुछ गैर लोकसेवक हैं, जो संजीव हंस के लिए काम तो कर रहे थे.उल्लेखनीय है कि 27 मार्च को इडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की. इस दौरान पटना के सात स्थानों पर की गई छापेमारी में ईडी ने कुल 11.64 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की थी.
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