संवाददाता, पटना
गया जी, पूर्णिया, किशनगंज, सारण व नालंदा में नदियों के जल स्तर बढ़ने और अधिक बारिश से हुई फसल क्षति के एवज में मुआवजा मिलेगा. इन पांचों जिलों में 33 फीसदी से अधिक फसल क्षति होने पर कृषि इनपुट अनुदान के तहत किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा. प्रभावित किसान आठ अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसे लेकर पांचों जिलों के डीएम को कृषि निदेशक ने पत्र भेजा है. इन पांचों जिलों के प्रभावित किसानों के लिए डीबीटी पोर्टल खोल दिया गया है.
नालंदा, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, पटना भोजपुर, वैशाली, मुंगेर, सारण, समस्तीपुर, मधेपुरा और शेखपुरा जिले के किसानों को फसल क्षति के एवज में मुआवजा देने का अगस्त माह में निर्देश दिया जा चुका है. फसल क्षति देने की गाइडलाइन भी भेजी गयी है. इसी गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा मिलेगा. मुआवजा पाने के लिए कृषि विभाग की डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है.
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