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40 बेडों के अस्पतालों के लिए समिति बना रही दिशा-निर्देश

राज्यभर में 40 बेड तक वाले अस्पतालों के विनियमन से जुड़े मामले में पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की.

पटना:

राज्यभर में 40 बेड तक वाले अस्पतालों के विनियमन से जुड़े मामले में पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. डाॅ दिलीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने न्यायालय के समक्ष विस्तृत जानकारी पेश की. न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि विभागीय अधिसूचना संख्या-480(18) चार मार्च 2025 के माध्यम से बिहार क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है. इसके तहत एक से 40 बेड क्षमता वाले अस्पतालों को फिलहाल नियमों से अस्थायी छूट दी गयी है. संशोधन के बाद कई जिलों के सिविल सर्जनों ने इनके नियंत्रण और नवीकरण संबंधी दिशा-निर्देशों पर स्पष्टता मांगी थी. इस पर स्वास्थ्य विभाग ने छह सदस्यीय समिति बनायी है, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक-प्रमुख डॉ. प्रमोद कुमार सिंह कर रहे हैं. समिति नियमन के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर रही है.

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