किराये पर गाड़ी चलाने का हवाला देकर नहीं दिया इंश्योरेंस क्लेम, ब्याज के साथ देने पड़ेंगे 2.22 लाख

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किराये पर गाड़ी चलाने का हवाला देकर नहीं दिया इंश्योरेंस क्लेम, ब्याज के साथ देने पड़ेंगे 2.22 लाख

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को ब्याज के साथ क्लेम की 75 फीसदी राशि देने को कहा है.

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संवाददाता, पटना भाड़े पर गाड़ी चलाने का हवाला देकर बीमा कंपनी ने वाहन दुर्घटना क्लेम देने से मना किया. अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को ब्याज के साथ क्लेम की 75 फीसदी राशि देने को कहा है. उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता मो अली इमाम को 2,22,750 रुपये की राशि आठ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे. यह फैसला उपभोक्ता की गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई को लेकर दिया गया है. मामला वर्ष 2013 में हुई मो अली इमाम की टाटा सूमो विक्टा (BR-01-PA-6757) की दुर्घटना से जुड़ी है, जिसके क्लेम को बीमा कंपनी ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वाहन निजी उपयोग के लिए पंजीकृत था, लेकिन दुर्घटना के समय उसे किराये पर चलाया जा रहा था, जो बीमा की शर्तों का उल्लंघन था. उपभोक्ता आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अमलेंदु साबू बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2010) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि दुर्घटना बीमा अवधि के दौरान हुई है, तो कुछ शर्तों के उल्लंघन के बावजूद बीमाधारक को आंशिक मुआवजा मिलना चाहिए. आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर की रिपोर्ट को आधार मानते हुए वाहन को हुए नुकसान की राशि 2,97,018 रुपये मानी, और उसका 75 फीसदी यानी 2,22,750 रुपये उपभोक्ता को देने का निर्देश दिया. इसके अलावा आयोग ने मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये व मुकदमे के खर्च के रूप में भी 10,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है. आयोग ने कहा है कि बीमा कंपनी को आदेश मिलने के 120 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा.

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