Bihar Vidhansabha Election: बिहार चुनाव में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी बर्दास्त नहीं, आयोग ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश

Bihar Vidhansabha Election
Bihar Vidhansabha Election:बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और अब महिला उम्मीदवार और मतदाता सुरक्षित माहौल की उम्मीद कर सकते हैं. राज्य महिला आयोग ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या अभद्र टिप्पणी बर्दास्त नहीं होगी.
Bihar Vidhansabha Election: प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं. 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है. इसी बीच बिहार राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल में किसी भी राजनीतिक दल के नेता या प्रत्याशी द्वारा महिला उम्मीदवारों या महिला मतदाताओं के खिलाफ अभद्र या आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो उस पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी.
किसी भी प्रत्याशी पर अभद्र टिप्पणी बर्दास्त नहीं
राज्य महिला आयोग ने इस मुद्दे को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है. इसमें आयोग ने स्पष्ट किया कि महिला उम्मीदवार या मतदाता के खिलाफ अभद्र भाषा या अपमानजनक टिप्पणी की किसी भी स्थिति में सख्त कार्रवाई होगी.
आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को भी इस दिशा-निर्देश से अवगत कराने को कहा है. आम महिलाओं से भी अपील की गई है कि यदि किसी प्रत्याशी द्वारा महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए, तो वे तुरंत आयोग को इसकी जानकारी दें. इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर अध्यक्ष और सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं.
अक्टूबर में विशेष कार्यक्रम
महिला आयोग अक्टूबर के पहले सप्ताह से राज्य के कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में “महिला आयोग आपके संस्थान” कार्यक्रम शुरू कर रही है. इस दौरान आयोग की टीम छात्राओं और संस्थानों के अन्य सदस्यों से बातचीत करेगी, उनकी समस्याएं सुनेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि चुनावी माहौल में महिला प्रत्याशी या मतदाताओं के खिलाफ कोई अनुचित टिप्पणी न हो. यह पहल न केवल जागरूकता बढ़ाएगी, बल्कि चुनावी सुरक्षा और सम्मान के प्रति संदेश भी मजबूत करेगी.
जारी दिशा-निर्देशों में आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी महिला प्रत्याशी के जीवन पर व्यक्तिगत आलोचना नहीं होगी. धर्म, समुदाय, जाति या भाषा को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी. प्रत्याशी के परिवार या उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होगा. महिला प्रत्याशी की शिक्षा, पेशा या कार्यों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी भी बर्दास्त नहीं की जाएगी.
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने कहा कि यदि कोई प्रत्याशी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो आयोग स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा. उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने उम्मीदवारों को इस दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए सख्ती से निर्देशित करें.
महिला सुरक्षा और सम्मान चुनाव का हिस्सा
इस पहल का उद्देश्य केवल शिकायतों पर कार्रवाई करना नहीं है. यह महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के लिए एक मजबूत संदेश भी है. आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की गरिमा और उनका आत्मसम्मान सबसे अहम हैं. प्रत्याशियों और नेताओं को यह समझना होगा कि महिला उम्मीदवार या मतदाता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है.
इस दिशा-निर्देश के पालन से बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के प्रति सम्मान का माहौल बनेगा. यह न केवल महिला प्रत्याशी और मतदाताओं को सशक्त करेगा, बल्कि चुनावी लोकतंत्र की गरिमा भी बनाए रखेगा.
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लेखक के बारे में
By Pratyush Prashant
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एम.ए. तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से मीडिया और जेंडर में एमफिल-पीएचडी के दौरान जेंडर संवेदनशीलता पर निरंतर लेखन. जेंडर विषयक लेखन के लिए लगातार तीन वर्षों तक लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित रहे. The Credible History वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट राइटर और रिसर्चर के रूप में तीन वर्षों का अनुभव. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल, बिहार में राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लेखन कर रहे हैं. किताबें पढ़ने, वायलिन बजाने और कला-साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं तथा बिहार को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से समझने में विशेष दिलचस्पी.
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