Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जायेंगे. 85 वर्ष या फिर उससे अधिक वर्ष के बुजुर्ग, दिव्यांग और सरकारी कर्मचारी घर से बैठकर ही वोट डाल सकेंगे. ऐसे वोटर्स को यह सुविधा पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के जरिए मिल सकेगी.
क्या है पूरी प्रक्रिया?
- मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा.
- बीएलओ के जरिये ऐसे वोटर्स को फॉर्म डी 12 भरना होगा.
- फॉर्म डी 12 भरकर उसे निर्वाची अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के पास जमा करना होगा.
- इसके बाद पोलिंग टीमें घर-घर जायेंगी और मतदाताओं से वोट कलेक्ट करेंगी.
इन सभी को भी मिलेगी सुविधा
चुनाव आयोग की माने तो, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के तहत वोटर्स को यह सुविधा दी जा रही है. इस सुविधा का फायदा वे लोग भी उठा सकेंगे जो मतदान वाले दिन जरूरी सेवाओं में लगे होंगे. स्वास्थ्य सेवाएं, फायर ब्रिग्रेड, ट्रैफिक पुलिस, बिजली विभाग, एम्बुलेंस सेवाएं, विमानन और लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम से जुड़ी सेवाएं इस सुविधा में शामिल है.
क्या है निर्वाचन आयोग का उद्देश्य?
इसके साथ ही मीडियाकर्मियों के लिए भी यह सुविधा होगी. दरअसल, यह फैसला इस वजह से लिया गया है कि ताकि लोगों को वोट डालने में आसानी हो सके. खासकर वैसे लोगों को आसानी हो, जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सके हैं.
सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी नजर
मालूम हो निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव के वक्त सोशल मीडिया पर खास नजर रखने की बात कही गई थी. भ्रामक खबरों पर पैनी नजर रखने और सख्त से सख्त एक्शन लेने का निर्देश जारी किया गया है. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और डीजी मीडिया आयुष गोयल ने अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह आदेश दिया गया.

