Bihar News: सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में कोर्ट ने नौ साल के बाद फैसला सुनाया है. शनिवार को मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों को दोषी करार दिया जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. दोषी करार दिए गए तीनों आरोपितों के लिए अब अदालत सजा का ऐलान करेगी.
गोली मारकर हुई थी पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या
सिवान में 13 मई 2016 को पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गयी थी. कुल 8 आरोपी इस केस में बनाए गए थे. बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी नाम इस केस में आया था. जिनकी मौत अब हो चुकी है. वहीं एक आरोपित नाबालिग था.
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तीन दोषी करार, तीन को कोर्ट ने बरी किया
शनिवार को मुजफ्फरपुर में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में सुनवाई करके आराेपित रिशु जायसवाल, मोहम्मद लड्डन मियां, राजेश कुमार को बरी कर दिया. जबकि तीन आरोपित विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता को दोषी करार दिया. इन तीनों दोषियों को 10 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी.
दिवंगत पत्रकार की पत्नी बोलीं…
इधर, सीबीआइ की विशेष अदालत के फैसले के बाद पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने कहा कि इस फैसले से हमें न्याय नहीं मिला है. साक्ष्यों के बावजूद तीन आरोपितों का बरी होना आश्चर्यजनक है. कोर्ट के फैसले का अध्ययन व अपने अधिवक्ता के सलाह के आधार पर आगे का निर्णय लूंगी.

