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Bihar Bhumi: जमीन खरीदने के लिये जमाबंदी रसीद ही काफी, अन्य दस्तावेज की नहीं पड़ेगी जरूरत

Updated at : 24 Dec 2025 1:43 PM (IST)
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Bihar Bhumi Jamabandi receipt sufficient to buy land

जमीन खरीदने के लिये जमाबंदी रसीद ही काफी (एआई जेनरेटेड इमेज)

Bihar Bhumi: बिहार में जमीन खरीदने के लिये सिर्फ जमाबंदी की रसीद ही खाफी होगी. इसके लिये अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया. जिसमें जमीन खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखना होगा, इसे लेकर जानकारी दी गई.

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Bihar Bhumi: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों लगातार अधिकारियों को निशाने पर लिये हुए हैं. जमीन से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिये कई पहल किये जा रहे हैं. इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिये एक पोस्ट शेयर किया गया. इसमें जमीन खरीदने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसे लेकर जानकारी दी गई.

जमीन खरीदने के लिये जमाबंदी की रसीद काफी

विभाग की माने तो, बिहार में जमीन खरीदने के लिये अब सिर्फ जमाबंदी की रसीद ही काफी होगी. इसके अलावा अन्य दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ ही जमीन खरीदने से पहले जिन सवालों के जवाब होने जरूरी हैं, वे इस प्रकार है-

  • क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है?
  • जमाबंदी देखने के लिए www.biharbhumi.bihar.gov.in/ पर जायें और जमाबन्दी देखें पर click करें.
  • क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके तरफ से खरीदा जा रहा खेसरा (प्लॉट) का नंबर और सभी रकबा (एरिया) दर्ज है?
  • क्या विक्रेता के खुद अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है?
  • अगर नहीं तो, क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है?

पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे तमाम आवेदन

मालूम हो, पटना जिले में चल रहे राजस्व महाभियान को और पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है. डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने और बंटवारा-नामांतरण से जुड़े सभी जमा आवेदन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. आवेदन अपलोड होते ही अगर कागजात में कोई कमी पाई गई, तो इसकी सूचना सीधे संबंधित आवेदक को दी जाएगी, ताकि समय रहते जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकें.

31 दिसंबर तक का लक्ष्य तय

दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने करीब 1.20 लाख आवेदनों की स्कैनिंग 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरी करने का लक्ष्य तय किया है. इसको लेकर सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे संसाधनों और मानवबल का बेहतर उपयोग कर तय समय सीमा में स्कैनिंग और अपलोडिंग का काम पूरा करें. माना जा रहा है कि इसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड में आ जाएगी.

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Preeti Dayal

लेखक के बारे में

By Preeti Dayal

डिजिटल जर्नलिज्म में 3 साल का अनुभव. डिजिटल मीडिया से जुड़े टूल्स और टेकनिक को सीखने की लगन है. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं. बिहार की राजनीति और देश-दुनिया की घटनाओं में रुचि रखती हूं.

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