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बिहार : कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर राहत एवं बचाव कार्य के लिए 809 करोड़ मंजूर

राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बिहार आकस्मिकता निधि से 809 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है. ये रुपये कोविड-19 से मौजूदा समय में किये जा रहे सुरक्षात्मक उपायों के अलावा राहत एवं बचाव कार्य पर खर्च किये जायेंगे.

पटना : राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बिहार आकस्मिकता निधि से 809 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है. ये रुपये कोविड-19 से मौजूदा समय में किये जा रहे सुरक्षात्मक उपायों के अलावा राहत एवं बचाव कार्य पर खर्च किये जायेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट की इस बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी. इस दौरान पटना हाईकोर्ट की स्थापना में सहायक संवर्ग के विभिन्न कोटि के 397 पदों के सृजन की अनुमति दी गयी है. परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक और इससे संबंधित प्रोन्नति के 190 पदों के अलावा 163 पदों के सृजन की अनुमति दी गयी है. राज्य सरकार ने समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जार्ज फर्नांडिस की जयंती प्रत्येक वर्ष तीन जून को मुजफ्फरपुर में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है.

इसके अलावा 15वीं वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा के तहत 2020-21 में केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि दो हजार 416 करोड़ को शहरी निकायों को उपलब्ध कराने की अनुमति दी गयी है. साथ ही आयोग की तरफ से इस राशि के व्यय की समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन वित्त विभाग की तरफ से किया जायेगा. कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ शहर में स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित एसपीवी कंपनी के अंतर्गत संविदा पर आधारित विभिन्न पदों पर बहाली के लिए योग्यता समेत तमाम मापदंड निर्धारित करने के लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है.

इ रिक्शा को भी मिलेगा सर्वक्षमा योजना का लाभ

टैक्स डिफॉल्टर और कई तरह से अन-फिट वाहनों को छूट देने के लिए परिवहन विभाग के स‌र्वक्षमा योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. इसका लाभ अब बैटरी चालित वाहनों को भी दिया जायेगा. यह योजना 15 फरवरी 2020 तक 90 दिनों के लिए शुरू की गयी थी. इसमें टैक्स डिफाॅल्टर माल वाहक या व्यावसायिक वाहन एवं ट्रैक्टर-टेलरों के मालिकों को काफी राहत मिलेगी. इसके तहत अनिबंधित वाहनों का निबंधन भी करवा सकते हैं. व्यावसायिक वाहनों एवं ट्रैक्टर-ट्रेलर को अर्थदंड या फीस या टैक्स की एकमुश्त राशि जमा करने पर विशेष छूट दी जायेगी. बीएस-4 मानक के अनिबंधित वाहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. ऑटो चालक भी इसका लाभ ले सकते हैं. टैक्स डिफाॅल्टर निबंधित या अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, जो कृषि या व्यावसायिक कार्यों में लगे हैं, उनके मालिक 25 हजार रुपये जमा कर वाहन को निबंधित करा सकेंगे.

Posted By : Rajat Kumar

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