बिहार के 613929 वाहन मालिक हो जाएं अलर्ट, RC-DL में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं तो कटेगा चालान

Traffic Challan (File Photo)
Bihar Transport Department: बिहार में वाहन मालिकों के लिए नया निर्देश जारी हुआ है. परिवहन विभाग ने आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है. इससे चालान, बीमा, टैक्स और अन्य सूचनाएं सीधे वाहन मालिक तक पहुंच सकेंगी. अपडेट नहीं होने पर चालान और जुर्माना बढ़ सकता है.
Bihar Transport Department: बिहार के दोपहिया और चारपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आपका चालान बन सकता है. परिवहन विभाग ने सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए आरसी और डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है.
पटना जिला परिवहन कार्यालय (DTO) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जिले में 613929 वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं हैं. इसके कारण ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर भेजे गए ई-चालान वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे जुर्माना समय पर जमा नहीं होता और यह बढ़ता चला जाता है.
मोबाइल नंबर अपडेट करना क्यूं जरुरी?
डीटीओ के अनुसार, मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टैक्स, बीमा, चालान और वाहन ट्रांसफर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत मिलेगी. यह मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि गलत नंबर या पता के कारण किसी अन्य व्यक्ति को चालान भेजे जाने की संभावनाएं खत्म हो. यदि आधार कार्ड और आरसी में नाम अलग-अलग हैं, तो वाहन मालिक को डीटीओ कार्यालय में आवेदन देकर इसे ठीक कराना होगा.
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कैसे और कहां कराएं अपडेट?
मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए भारतीय राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways of India) की ओर से तीन महीने की समय सीमा निर्धारित है. वाहन मालिक परिवहन विभाग के पोर्टल या नजदीकी डीटीओ कार्यालय में जाकर नि:शुल्क मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं.
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By Paritosh Shahi
परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.
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