बिहार में नए राशन कार्ड के लिए घर बैठे ऐसे भरें फॉर्म, पोर्टल फिर खुला, जानें आवेदन का आसान तरीका

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राशन कार्ड की सांकेतिक तस्वीर

राशन कार्ड की सांकेतिक तस्वीर

Bihar Ration Card: बिहार में राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोल दिया है. अब पात्र लोग घर बैठे आवेदन कर सकेंगे. जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और नाम जोड़ने का आसान तरीका.

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Bihar Ration Card: बिहार में जिन पात्र परिवारों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उनके लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार के निर्देश पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया गया है. अब जरूरतमंद परिवार घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं. इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी.

सरकार का लक्ष्य है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उन सभी पात्र परिवारों तक पहुंचे, जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं.

मधुबनी में 60 हजार से ज्यादा नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य

मधुबनी जिले में राशन कार्ड बनाने के अभियान को तेज कर दिया गया है. जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है.

समाहरणालय में हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि 13 अगस्त 2026 तक जिले में 60,994 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा करना है. इसके लिए सभी अनुमंडल अधिकारियों को पंचायत स्तर पर लगातार निगरानी करने और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने को कहा गया है.

जिले में अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत बड़ी संख्या में लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन तय सीमा के मुकाबले अभी भी कई परिवार इससे बाहर हैं. ऐसे परिवारों को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है.

मंगलवार शाम से दोबारा एक्टिव हुआ ऑनलाइन पोर्टल

बेनीपट्टी अनुमंडल में भी राशन कार्ड अभियान को लेकर अधिकारियों और पीडीएस दुकानदारों की बैठक हुई. बैठक में बताया गया कि कुछ समय से बंद पड़ा राशन कार्ड आवेदन पोर्टल फिर से चालू कर दिया गया है.

अधिकारियों ने सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों को अपने क्षेत्र में लोगों को इसकी जानकारी देने और प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे.

राशन कार्ड के लिए कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

बिहार में राशन कार्ड के लिए वही परिवार आवेदन कर सकते हैं, जो सरकार की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. आवेदन परिवार की महिला मुखिया के नाम से किया जाएगा.

आवेदन से पहले ये दस्तावेज तैयार रखने होंगे

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
  • बिहार का निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र महिला
  • मुखिया के नाम का बैंक पासबुक
  • परिवार की संयुक्त फोटो
  • दिव्यांग सदस्य होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र

सभी दस्तावेज PDF या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे.

घर बैठे ऐसे करें नए राशन कार्ड के लिए आवेदन

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर जाएं. वहां 'Apply for Online RC' विकल्प पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको जन परिचय (Jan Parichay) पोर्टल पर भेजा जाएगा. यहां मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारी भरकर नया अकाउंट बनाना होगा.

  1. लॉगिन कर भरें आवेदन फॉर्म

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करें और 'Apply New Ration Card' विकल्प चुनें.

इसके बाद ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का चयन करें और महिला मुखिया का नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी भरें.

  1. परिवार के सदस्यों की जानकारी जोड़ें

फॉर्म में परिवार के अन्य सदस्यों का नाम, उम्र, संबंध और आधार नंबर दर्ज करें.

ध्यान रखें कि सभी जानकारी आधार कार्ड के अनुसार ही भरी जाए.

  1. दस्तावेज अपलोड कर करें सबमिट

अब आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और परिवार की फोटो अपलोड करें.

फॉर्म को अच्छी तरह जांचने के बाद सबमिट कर दें. आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाली पावती संख्या को सुरक्षित रखें.

राशन कार्ड में कटे नाम को दोबारा कैसे जोड़ें?

अगर किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से हट गया है या परिवार में नए सदस्य (जैसे नवजात बच्चा या शादी के बाद आई बहू) का नाम जोड़ना है तो इसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है.

नाम जुड़वाने से पहले कार्ड के सभी सदस्यों का e-KYC पूरा होना जरूरी है. जिन लोगों का e-KYC नहीं हुआ है, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है.

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नाम जोड़ने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी

  • पुराने राशन कार्ड की कॉपी
  • संबंधित सदस्य का आधार कार्ड
  • बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र
  • नवविवाहित महिला के लिए विवाह प्रमाण पत्र और मायके के राशन कार्ड से नाम हटने का प्रमाण पत्र

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं सुधार

राशन कार्ड में नाम जोड़ने या सुधार के लिए लाभार्थी RCMS पोर्टल पर लॉगिन कर 'Ration Card Modification' विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं.

वहीं, अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी हो तो प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर या एसडीओ कार्यालय में प्रपत्र-ख (Form B) जमा करके भी आवेदन किया जा सकता है.

आवेदन मिलने के बाद आपूर्ति विभाग के अधिकारी जांच करते हैं. पात्रता सही पाए जाने पर आमतौर पर 15 से 30 दिनों के अंदर राशन कार्ड जारी या नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है.

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Abhinandan Pandey

लेखक के बारे में

By Abhinandan Pandey

भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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