जमाबंदी कानून के संबंध में सरकार से जवाब तलब

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 15 Aug 2024 12:46 AM

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सूबे के दाखिल- खारिज कानून में जमाबंदी रद्द करने के प्रावधान को संवैधानिक चुनौती देने वाली रिट याचिका पर संज्ञान लेते हुए पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है .

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विधि संवाददाता,पटना सूबे के दाखिल- खारिज कानून में जमाबंदी रद्द करने के प्रावधान को संवैधानिक चुनौती देने वाली रिट याचिका पर संज्ञान लेते हुए पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है . मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने राजेंद्र प्रसाद सिंह की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है . याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नागेंद्र राय ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि दशकों पुराने जमाबंदियों को , जिलों के अपर समाहर्ता बेधड़क रद्द कर देते है . पुराने जमाबंदी से भूमि के स्वत्व और स्वामित्व का प्रश्न भी संलिप्त रहता है जिसे दीवानी अदालतें ही साक्ष्य लेकर फैसला ले सकती हैं . इस प्रकार राजस्व अधिकारियों को सिविल कोर्ट की शक्तियां दे दी गयी हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 300 -ए का हनन करती है .कोर्ट ने अधिवक्ता श्री राय की दलीलों को प्रात दृष्टया स्वीकारते हुए सरकार से जवाब तलब किया है.

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