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बीमा कंपनी ने क्लेम देने में की आनाकानी, अब 12 फीसदी ब्याज और 60 हजार हर्जाने के साथ देनी होगी पूरी राशि

बीमा कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस क्लेम देने में आनाकानी की, अब उसे ब्याज और हर्जाने के साथ पूरी राशि देनी होगी.

-जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया निर्णय संवाददाता, पटना बीमा कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस क्लेम देने में आनाकानी की, अब उसे ब्याज और हर्जाने के साथ पूरी राशि देनी होगी. पटना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इंश्योरेंस कंपनी को मृत बीमित की पत्नी को 2.50 लाख की जीवन बीमा राशि 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है. साथ ही 50,000 मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा और 10,000 मुकदमा खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य रजनीश कुमार ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के 120 दिनों के भीतर पालन अनिवार्य है, अन्यथा 10,000 रुपये अतिरिक्त निष्पादन शुल्क वसूला जायेगा. मामला 2014 का था, जिसमें वादिनी अन्नी देवी ने शिकायत की थी कि उनके पति स्व अभय कुमार, जो एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत बीमित थे, की मृत्यु 30 नवम्बर 2010 को इलाज के दौरान हो गयी थी. इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी से बीमा राशि की मांग की, लेकिन कंपनी ने 21 अप्रैल 2010 को पत्र जारी कर दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अभय कुमार ने अपने स्वास्थ्य संबंधी विवरण में तथ्यों को छिपाया था. कंपनी का दावा था कि पॉलिसी फॉर्म में पूछे गए प्रश्नों (विशेष रूप से स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़े प्रश्न क्रमांक 5, 6 व 7) के उत्तर में बीमित ने झूठी जानकारी दी और इस आधार पर क्लेम अस्वीकार किया गया. कंपनी ने केवल 19,686.35 की राशि चेक के माध्यम से भेजी, जिसे वादिनी ने अस्वीकार कर दिया. आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी अपनी बात को साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पायी. आयोग ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर दावे को अस्वीकार करना अन्यायपूर्ण और अनुचित है.

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