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हत्या के मामले में आरोपित को उम्र कैद की सजा, जुर्माना

Updated at : 03 Apr 2025 11:51 PM (IST)
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हत्या के मामले में आरोपित को उम्र कैद की सजा, जुर्माना

patna news: मसौढ़ी. अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार-1 की अदालत ने धनरूआ थाना के बीर पंचायत के जौदीचक जमालपुर में वर्ष 2021 में एक अधेड़ की गोलीमार की गयी हत्या मामले में आरोपी सह जौदीचक जमालपुर निवासी आरोपी राजेन्द्र पासवान के पुत्र नीतीश पासवान को उम्र कैद की सजा सुनायी है.

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मसौढ़ी. अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार-1 की अदालत ने धनरूआ थाना के बीर पंचायत के जौदीचक जमालपुर में वर्ष 2021 में एक अधेड़ की गोलीमार की गयी हत्या मामले में आरोपी सह जौदीचक जमालपुर निवासी आरोपी राजेन्द्र पासवान के पुत्र नीतीश पासवान को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है. वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में नीतीश को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है. सरकारी पीपी धनंजय कुमार ने बताया कि यह धनरूआ थाना क्षेत्र का मामला है, यह सजा स्पीडी ट्रायल के तहत सुनायी गयी है. गौरतलब है कि 28 अगस्त 2021 को जौदीचक जमालपुर निवासी धर्मवीर पासवान (45) की हत्या संध्या चार बजे बीर बाजार से मुर्गा लेकर वापस घर लौटने के दौरान गांव के विन्देश्वर पासवान के घर के सामने पीसीसी सड़क पर गोली मारकर कर दी गयी थी.

उस वक्त मृतक धर्मवीर पासवान की पत्नी नीरज देवी ने नीतीश पासवान समेत आठ लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

दो युवती लापता,थाने में केस दर्ज

बाढ़. भदौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो अलग-अलग गांव से दो युवती गायब हो गयी. इस मामले को लेकर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है. पुलिस उनकी खोज कर रही है. वहीं दूसरी तरफ पिंतौजिया गांव में प्रमोद महतो के मकान में अपराधियों ने कई कुंतल मसूर और सरसों चोरी कर लिया.

केस उठाने से इनकार करने पर हाथ तोड़ा

बाढ़. भदौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अजगरा गांव में पुराने केस को सुलह कर समाप्त नहीं करने पर कुछ लोगों ने सकली देवी को मारपीट कर हाथ तोड़ दिया. इस संबंध में पीड़िता ने थाने में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIPIN PRAKASH YADAV

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