पटना : बिहार में हुए एसी एसटी छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपित बनाये गये वरिष्ठ आइएएस अधिकारी एसएम राजू की गिरफ्तारी पर पटना हाइकोर्ट ने आज रोक लगा दी. पटना हाइकोर्ट ने मामले में निचली अदालत से केस डायरी की मांग की है. एसएम राजू की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. ज्ञात हो कि एससी एसटी घोटाला मामले में एसएम राजू सहित सोलह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसमें और भी कल्याण पदाधिकारी और अन्य संस्थानों के पदाधिकारी शामिल हैं. एसएम राजू पर आरोप है कि उन्होंने अपने तत्कालीन पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपये की बंदरबांट की थी.
सभी लोगों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह मामला 2013-14 के एससी एसटी प्रवेशिकोत्तर परीक्षा से जुड़ा हुआ है. मामले की जांच निगरानी विभाग ने की थी. जांच पर अनियमितता की बात सामने आयी थी.
यह भी पढ़ें-
बिहार में सामने आया छात्रवृति घोटाला, विधान परिषद में उठा मामला