#Patna Sex Scandal Case : निखिल और उसके पिता की रिट याचिका पर HC में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Mar 2017 5:26 PM
पटना : बिहार के पूर्व मंत्री की बेटी के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपीऑटोमोबाइलकाराेबारी निखिल प्रियदर्शी और उसके पिता कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा की आपराधिक रिट याचिकाओं पर सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ […]
पटना : बिहार के पूर्व मंत्री की बेटी के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपीऑटोमोबाइलकाराेबारी निखिल प्रियदर्शी और उसके पिता कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा की आपराधिक रिट याचिकाओं पर सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि इस मामले में पॉस्को एक्ट का प्रावधान नहीं लागू हो सकता है. साथ ही एसटी-एससी एक्ट के प्रावधानों को भी गलत ढंग से लगाया गया है. वहीं सरकार की ओर से एएजी सूर्यदेव यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी धाराएं लगायी गयी हैं वह एक्ट के तहत है और इनके विरुद्ध एफआइआर को रद्द नहीं किया जा सकता है.
गौर हो कि पीड़िता ने मामले मेंं निखिल प्रियदर्शी, कांग्रेसी नेता ब्रजेश पाण्डेय व अन्य के खिलाफपटनाके बुद्धा कालोनी थाना में8 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद करीब ढ़ाई महीने तक निखिल फरार रहा. पुलिस ने उसे हाल ही में उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उसे सड़क मार्ग से पटना लाया गया था. फिर कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया.
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