पटना हाइकोर्ट का 5वीं बार सख्त निर्देश, पाटलिपुत्र स्टेशन को बेली रोड से जोड़ा जाये

Updated at : 18 Feb 2017 8:09 AM (IST)
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पटना हाइकोर्ट का 5वीं बार सख्त निर्देश, पाटलिपुत्र स्टेशन को बेली रोड से जोड़ा जाये

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने पांचवी बार शुक्रवार को पाटलिपुत्र जंक्शान को बेली रोड से जोड़ने का आदेश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह अादेश दिया. कोर्ट ने कहा कि जनता को आ रही कठिनाइ को लेकर […]

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पटना: पटना उच्च न्यायालय ने पांचवी बार शुक्रवार को पाटलिपुत्र जंक्शान को बेली रोड से जोड़ने का आदेश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह अादेश दिया. कोर्ट ने कहा कि जनता को आ रही कठिनाइ को लेकर सरकार को जल्द बेली रोड से पाटलिपुत्र सटेशन को जोड़ने की व्यवस्थाा करनी चाहिए. याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रतिदिन दूरदराज की ट्रेनों के यहां से खुलने के कारण यात्रियों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है , उससे सरकार बेखबर है.
सिविल कोर्ट के वकील उमाशंकर और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया हो : पटना. पटना उच्च न्यायालय ने प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर को आदेश दिया है कि वह सरकार की ओर से पटना सिविल कोर्ट के वकील उमाशंकर और उनके परिजनों को सरकार से सुरक्षा मुहैया करायें. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने पटना सिविल कोर्ट के युवा अधिवक्ता कल्याण संघ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा के आवेदन पर सुनवाई की.

आवेदन मेंं अधिवक्ता उमाशंकर पर अपराधियों द्वारा जान से मारने की धमकी देने तथा उनकी रिश्तेदार के साथ बदतमीजी करने की जानकारी दी. कोर्ट ने काफी गंभीरता से इस बात को लेते हुए राजेश कुमार सिन्हा के आवेदन को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए इसकी सुनवाई की और सरकार को अधिवक्ता उमाशंकर और उनके परिजनों की सुरक्षा का प्रबंध करने का आदेश दिया.

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