पटना : पटना हाइकोर्ट ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह को सीसीए मामले में कोई राहत नहीं दी. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और जस्टिस संजय प्रिय के कोर्ट ने उनकी अपील याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में राज्य सरकार के किसी कदम पर वह हस्तक्षेप नहीं करेगा. वहीं, अनंत सिंह की ओर से पूर्व महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि मामूली केस में अनंत कुमार सिंह पर सीसीए लगाया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है.
गौरतलब हो कि इससे पूर्वहाइकोर्ट ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये क्राइम कंट्रोल एक्ट पर अलग-अलग हलफनामा मांगा था. न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति जीतेंद्र मोहन शर्मा की खंडपीठ ने नौ दिसंबर तक डीएम, एसपी को भी अलग-अलग हलफनामा देने के लिए कहा था. विधायक अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगाये गये सीसीए पर हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. उसी मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व में हाइकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी थी कि हाइकोर्ट की एडवाइजरी कमेटी में जो बात कही गयी, वह उसे किस तरह से मिली. जबकि वह गोपनीय होता है. पहली बार अनंत सिंह पर लगाये गये सीसीए को गृह विभाग ने असंवैधानिक कर दिया था. दूसरी बार डीएम ने अनुशंसा की. 15 दिनों के बाद गृह विभाग ने अनुशंसा की थी.
