दवा कंपनियों से कमीशन लेने वाले डॉक्टरों पर तीन महीने में कार्रवाई करें एमसीआई : हाई कोर्ट
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Dec 2016 7:56 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार में दवा कंपनियों से कमीशन लेकर मरीजों को दवा लिखने पर सख्त कार्रवाईकरने का निर्देश देते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) से कहा है कि वह दवा कंपनियों से पैसे लेकर दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर तीन महीने के अंदर कार्रवाईकरे. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और जस्टिस […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार में दवा कंपनियों से कमीशन लेकर मरीजों को दवा लिखने पर सख्त कार्रवाईकरने का निर्देश देते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) से कहा है कि वह दवा कंपनियों से पैसे लेकर दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर तीन महीने के अंदर कार्रवाईकरे. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दायर याचिका की सुनवाईके दौरान एमसीआई को यह निर्देश दिया है.
इसके साथ ही हाइकोर्ट ने एमसीआई को वैसे डाॅक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिनको दवा कंपनियों से उनकी दवा लिखने के एवज में पैसे और अन्य लाभ मिलते हैं या इसके पहले भी उन्होंने इसका लाभ लिया है. इसके पहले हुई सुनवाई में एमसीआई ने पटना के दर्जनभर से अधिक डाॅक्टरों के नाम अदालत के सामने पेश किये थे, जिनके खिलाफ दवा कंपनियों से पैसे लेकर दवा लिखने का आरोप है.
मालूम हो कि इन आरोपित डॉक्टरों में कई नामी-िगरामी भी हैं. बोरिंग रोड के एक डॉक्टर पर आरोप है िक उन्होंने दवा कंपनियों से महंगा फ्लैट भी लिया है. इसके अलावा, इन डॉक्टरों पर िवदेश यात्रा भी करने का भी आरोप लगा है. कुछ दिन पूर्व इन डॉक्टरों ने एमसीआइ के समक्ष अपना पक्ष रखा था.
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