JDU MLC मनोरमा के घर में शराब मिलने के मामले में फैसला सुरक्षित
Updated at : 26 Jul 2016 6:47 AM (IST)
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पटना : जदयू विधान पार्षद मनोरमा देवी के घर में शराब मिलने के मामले में हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब केवल आदेश जारी होना बाकी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने मामले की सुनवाई की. बहस में मनोरमा देवी की ओर से कहा गया कि शराब मिलने के मामले में […]
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पटना : जदयू विधान पार्षद मनोरमा देवी के घर में शराब मिलने के मामले में हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब केवल आदेश जारी होना बाकी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने मामले की सुनवाई की. बहस में मनोरमा देवी की ओर से कहा गया कि शराब मिलने के मामले में पिछले दो माह से घर को सीज रखना उचित नहीं है.
घर में शराब का रखना क्या अपराध है. सरकार की ओर से दलील दी गयी कि चार बोतल रखा जा सकता है, लेकिन छापामारी के दौरान छह बोतल शराब मिली. प्रतिबंधित से ज्यादा होने होने के कारण घर को सीज किया गया. सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. सुनवाई के दौरान गया की एसएसपी गरिमा मल्लिक से पूछताछ की गयी.
पुलिस पर विभागीय कार्रवाई की मांगी गयी जानकारी
गोपालगंज में पुलिस द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की गयी पिटाई मामले में पुलिसवाले पर की गयी विभागीय कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गयी है. सरकार को 27 जुलाई तक इस मामले में जानकारी देना है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने जानकारी मांगी है कि दोषी पुलिस वाले पर कार्रवाई कब तक चलेगी. सरकार की ओर से कहा गया कि प्रमंडलीय आयुक्त ने घटना की जांच की है. पुलिस पदाधिकारी द्वारा गलत तरीके से एफआइआर किये जाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है.
अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने पर लगी फटकार
हाइकोर्ट ने पटना विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज सहित अन्य जगहों को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने पर फटकार लगायी है. हाइकोर्ट ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है. हाइकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है. 27 जुलाई तक सरकार को जवाब देने के लिए कहा है.जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने सुनवाई की.
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