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फिरौती के लिए अपहरण मामले में तीन को उम्रकैद

पटना : पटना जिले की एक अदालत ने वर्ष 2011 में फिरौती के लिए एक व्यक्ति के अपहरण मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने 12 सितंबर 2011 को पटना के कंकडबाग थानांतर्गत नवल किशोर साह का अपहरण कर उनकी रिहाई के लिए […]

पटना : पटना जिले की एक अदालत ने वर्ष 2011 में फिरौती के लिए एक व्यक्ति के अपहरण मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने 12 सितंबर 2011 को पटना के कंकडबाग थानांतर्गत नवल किशोर साह का अपहरण कर उनकी रिहाई के लिए 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग करने के लिए गुड्डू यादव उर्फ गुड्डू सिंह उर्फ रामनारायण सिंह, सोनी राय उर्फ शीला राय और राम प्यारे बिंद को आज उम्रकैद की सजा सुनायी.

सोनी राय ने साह को फोन कर बक्सर आने को कहा और उसके बाद उन्हें रामगढ बुलाया जहां उन्हें राम प्यारे बिंद के घर में बंद किये रखा. बिहार के बेगूसराय जिला निवासी साह जो कि पटना शहर में एक्जीबिशन रोड स्थित एक चाय की दुकान के जरिये अपनी आजीविका चलाते थे को बाद में 23 सितंबर 2011 को पुलिस ने को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया था.

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