पटना : बिहार के भागलपुर जिला की एक अदालत ने तत्कालीन बाराहाट प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेश्वरी चौधरी की संपत्ति के अधिग्रहण का आदेश जारी किया है. बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कमलेश्वरी चौधरी तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बाराहाट बांका (भागलपुर) को वर्ष 2012 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और इस संबंध में निगरानी थाना में इनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.
गिरफ्तारी के बाद चौधरी के घर की तलाशी के दौरान 3,95,700 रुपये नकद, विभिन्न बैंकों के खाते, ट्रैक्टर, दो पहिया वाहन तथा दो मकानों के कागजात एवं 23 विभिन्न भूखंडों के क्रय करने संबंधी दस्तावेज बरामद किये गये. निगरानी ब्यूरो ने जांच के दौरान जब्त संपतियों का आकलन करने के बाद कमलेश्वरी चौधरी के विरुद्ध आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी और कमलेश्वरी चौधरी के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करते हुए बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के अन्तर्गत राज्यसात के लिए प्रस्ताव भागलपुर स्थित विशेष न्यायालय में दायर किया.
राज्यसात की कार्रवाई के क्रम में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायालय निगरानी एवं भागलपुर के प्राधिकृत पदाधिकारी राकेश मालवीय ने आदेश जारी कर अभियुक्त के जमुई जिला स्थित दो मंजिला दो मकानों तथा 23 विभिन्न भूखंडों को बिहार सरकार के पक्ष में अधिग्रहित करने का आदेश दिया है.